1996 में जब महराष्ट्र में बीजेपी-सेना पहली बार सरकार में आई, तो दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट न पहनने की छूट प्रदान कर दी. इस बार सत्ता में आते ही हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को सख्ती से पालन कराने के लिए कई नये नियम बना डाली. मसलन, दोपहिया खरीदने वक्त डीलर से दो हेलमेट खरीदने का प्रावधान, नये लाइसेंस के लिए हेलमेट पहनने संबंधी बॉन्ड भरवाना, नो हेलमेट, नो पेट्रोल आदि. वहीं बाॅम्बे हाईकोर्ट ने चालक के साथ ही पिछली सीट पर बैठे सवारी को भी हेलमेट पहनने की अनिवार्यता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश दिया. मुंबई ट्राफिक पुलिस बगैर हेलमेट पिछली सीट पर बैठी सवारी के मामले में सौ रूपये जुर्माने की रकम वसूल रही है. इस जुर्माने के अलावा आरटीओ के पास दो घंटे की लेक्चर क्लास के लिए भेजे जाने का प्रावधान शामिल है.
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मंत्रीजी, होम क्वरंटाइन में घुमे जा रहे हैं
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